भारतीय संविधान पर निबंध- Essay on Indian Constitution in Hindi

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भारतीय संविधान पर निबंध- Essay on Indian Constitution in Hindi

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। डा. भीमराव अम्बेडकर ने इसका निर्माण किया था इस वजह से उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा गया है। भारतीय सविंधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। भारत का संविधान 26 जनवरी, 1949 को पारित किया गया था और 1950 में इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारतीय सविंधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। सर्वप्रथम संविधान सभा 9 दिसंबर, 1946 को बैठी थी। संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंदर 465 अनुच्छेद और 12 अनुसुचियाँ हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर, 1949 को हुई थी।

भारक का संविधान लिखीत रूप में है। इसकी जरूरत लोगों को उनके मौलिक, राजनैतिक और सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए है। संविधान की सुरक्षा सरवोच्च न्यायालय करता है। इसका प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति है और प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं। भारत के सविंधान में सभी नियम और कानुन अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार को रूसी सविंधान से लिया गया है और गणतंत्र को फ्रांसीसी संविधान से लिए गए है। अमेरिका के सविधान से राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार लिए गए है साथ ही उपराष्ट्रपति के कार्य एवं संसोधन को लिया गया है। ऐसे ही बहुत से कानुन दुसरे देशों से लिए गए है।

हमारा संविधान हमें आर्थिक और व्यक्तिगत तौर पर मजबूती प्रदान करता है। यह देश को एकता और विकास शीलता प्रदान करता है। हमारे राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और अशोक स्तम्भ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में संविधान लागू के दिन ही अपनाया गया था। हमारे भी संविधान के प्रति कुछ कर्तव्य है। हमें हमारे संविधान और राष्ट्रीय गान और तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। सार्वजनिक चीजों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए।

सविंधान हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता है। यह हमें हर काम की आजादी दिलाता है। संविधान में बदलाव करना आसान नहीं है इसके लिए बहुत समय लगता है। लेकिन बदलते समय के साथ लोग चाहते है कि सविंधान में जरूरी बदलाव किए जाए। लोगों की जरूरतों को देखते हुए सरकार को चाहिए कि नियमित रूप से सविंधान सभा को बिठाया जाए और संविधान में जरूरी बदलाव किए जाए। हमें लिखे हुए नियमों और कानुनों का पालन करना चाहिए और संविधान का पूर्ण सम्मान करना चाहिए।

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